सभी जिलों में लोढ़ा कमेटी के अनुरूप कमेटी गठित करने हेतु अधिसूचना.........
सेवा में
सभी जिलों के सम्मानित अध्यक्ष, सचिव, कमेटी ऑफ़ मैनेजमेंट के सदस्य गण एवं कल्बो के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय
संदर्भ: यह अधिसूचना केवल लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के आलोक में योग्य पदाधिकारियों के लिए जारी किया जा रहा है।
विषय: लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप कमेटी के गठन के संबंध में।
महोदय,
जैसा कि आप सबों को विदित है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त क्रिकेट के संचालन के लिए लोढ़ा कमेटी की अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू की जा चुकी है। विगत 29 सितम्बर 2019 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) का चुनाव भी लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के आलोक में चुनाव अधिकारी के द्वारा संपन्न कराया गया। संपन्न चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई के लिए नियुक्त कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर (सीओए) के द्वारा बीसीए के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारी श्रीमती मीरा पाण्डेय (अवकाश प्राप्त आई ए एस एवं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पश्चिम बंगाल) के द्वारा ऐसे सभी सदस्यों के मतदान पर रोक लगा दी गई, जो लोढा कमेटी के द्वारा तय किए गए मानकों से अयोग्य घोषित थे।
सूचित हो की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 18 फरवरी 2017 को हीं लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा को लागू करने का निर्णय किया था. दिनांक 2 सितम्बर 2018 को लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के आधार पर संविधान को अंगीकृत किया गया. विदित हो की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पूर्ण जिला सदस्यों के द्वारा भी लोढ़ा कमेटी के आलोक में संविधान को लागू किया गया. जिसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई के लिए नियुक्त कमेटी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर(COA) को पूर्व की कमेटी के द्वारा दे दी गयी थी. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में लोढ़ा कमेटी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए COA के द्वारा प्रशंसा भी किया गया था, जिस आशय का पत्र COA ने मेल से पूर्व की कमेटी को भेजा था. मगर स्थिति तब काफी हास्यास्पद हो गयी जब 29 सितम्बर 2019 को संपन्न हुए बीसीए के चुनाव में अधिकांश जिलों के अध्यक्ष और सचिव को लोढ़ा कमेटी के अनुसार अयोग्य होने के कारण मतदान प्रक्रिया से वंचित होना पड़ा. जिससे यह स्पष्ट हो गया की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जिला संघो में लोढ़ा कमेटी की अनुशंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया था.
इस प्रकार के मामले बिहार क्रिकेट के लिए लगातार वैधानिक समस्या को उत्पन्न करते रहेंगे, जो एसोसिएशन और एसोसिएशन के सभी पूर्ण सदस्यों के हित में नहीं है. समीक्षा के बाद पाया की कई जिलों के द्वारा पूर्ण रूप से लोढ़ा कमेटी को अंगीकृत नहीं किया गया है, जो वर्तमान और भविष्य के लिए हानिकारक है.
अब जो व्यक्ति / सदस्य लोढ़ा कमेटी की अनुशंसा के आलोक में अयोग्य हैं, उनके द्वारा जिलों में क्रिकेट की गतिविधियों का संचालन करना या बीसीए की आहुत बैठकों में शामिल होना गैर कानूनी हो रहा है। लिहाजा मेरी सहित आप सबों की जिम्मेदारी है कि जिलों के अयोग्य सदस्यों को विराम देते हुए, लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप, संविधान में वर्णित धाराओं के आधार पर कमेटी का गठन कर शीघ्रातिशीध्र बीसीए की निबंधित ईमेल:
[email protected] पर प्रेषित कर दें. इस प्रपत्र को बीसीए के निबंधित कार्यालय, चतुर्थ तल, बिंध्य वाशिनी कामर्सियल कंपलेक्स, आर के भट्टाचार्य रोड, पटना में समर्पित कर उसकी प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उक्त कमेटी को वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।
यह कमेटी क्लबों की आम सहमति से गठित की जाएगी, तथा कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद कमेटी गठन के लिए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाना आवशयक होगा. लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप जिलों में कमेटी का गठन इसलिए भी आवश्यक है कि अयोग्य सदस्यों की उपस्थिति और सहमति से लिया गया निर्णय कभी संवैधानिक नहीं हो पायेगा.
सभी जिला संघो के योग्य सदस्यों एवं अयोग्य जिलों के क्लबों के पदाधिकारियों को आग्रह सहित निर्देश दिया जाता है, कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के आलोक कमेटी गठित कर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सूचित करें.
संजय कुमार
सचिव
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन
पटना, बिहार
नोट: जिस भी जिले में लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा आलोक में चुनाव सम्पन्न कराया जा चुका है, और उसके अनुसार कमेटी का विवरण बीसीए की वेबसाइट biharcricketassociation.in पर प्रदर्शित है, उक्त जिलों में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। उक्त जिले के सचिव को चुनाव के विवरण के साथ सूचना बीसीए की अधिकृत मेल पर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया जाता है ।
चुनाव अथवा अन्य प्रक्रिया की सारी गतिविधि लोढ़ा कमेटी के अनुशंसा के आलोक में कमेटी के योग्य पदाधिकारी हीं स्वयं के हस्ताक्षर से संचालित करेंगे, जिस जिले की कमेटी के सभी पदाधिकारी ही अयोग्य होंगे, वहां सभी क्लबों के अध्यक्ष या सचिव (दोनों में से कोई एक) बैठक आहुत कर और बैठक में शामिल होकर कमेटी गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे।
कमेटी गठन की प्रक्रिया से बीसीए को सूचित करना आवश्यक है।
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Posted on : ( Updated 15-07-2020 )